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बाइक चलाने वालों के लिए बल्ले-बल्ले! बिना हेलमेट के नहीं कटेगा चालान? जानें नए नियम! Traffic Rules New Update

Traffic Rules New Update

भारत में दोपहिया वाहन चलाने वालों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। देशभर में ट्रैफिक नियमों को लेकर आए नए बदलाव ने लाखों बाइक सवारों का ध्यान खींचा है। अब तक बिना हेलमेट पकड़े जाने पर भारी चालान भरना पड़ता था, लेकिन नए नियमों में कुछ शर्तों के साथ इस प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार ने जो कदम उठाए हैं, वे न केवल लोगों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए हैं बल्कि ट्रैफिक सिस्टम को और स्मार्ट व पारदर्शी बनाने के लिए भी हैं।

नया नियम क्या कहता है?

ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ताज़ा अपडेट के अनुसार, अब बिना हेलमेट चलाने पर चालान काटने की प्रक्रिया में तकनीकी बदलाव किए गए हैं। यानी अब चालान सीधे मौके पर नहीं, बल्कि ई-चालान सिस्टम के ज़रिए कैमरा आधारित मॉनिटरिंग से होगा। अगर किसी जगह ट्रैफिक कैमरे लगे हैं, तो वहां बिना हेलमेट पकड़े जाने पर चालान अपने आप जनरेट हो जाएगा।इसका मतलब यह नहीं कि बिना हेलमेट चलाने पर चालान नहीं कटेगा, बल्कि अब यह ऑटोमेटिक तरीके से और डिजिटल रिकॉर्ड के साथ काटा जाएगा।

हेलमेट की अनिवार्यता बरकरार

भले ही चालान प्रक्रिया में बदलाव हुआ है, लेकिन हेलमेट पहनना अब भी अनिवार्य है। सड़क सुरक्षा कानून के तहत दोपहिया वाहन चालक और पीछे बैठने वाले व्यक्ति दोनों के लिए हेलमेट पहनना जरूरी है। यदि किसी व्यक्ति को बिना हेलमेट पकड़ा गया और उस स्थान पर कैमरा कवरेज नहीं था, तो मौके पर ट्रैफिक पुलिस मैन्युअली चालान काट सकती है।

अब सीसीटीवी कैमरे तय करेंगे आपका चालान

कई राज्यों में अब हाईटेक AI-सक्षम ट्रैफिक कैमरे लगाए गए हैं जो अपने आप बिना हेलमेट, सीट बेल्ट या मोबाइल पर बात करने जैसे उल्लंघनों को पहचान सकते हैं। ये कैमरे वाहन की नंबर प्लेट स्कैन करके सीधे ई-चालान जनरेट करते हैं, जिससे रिश्वत, विवाद या गलत चालान की संभावना खत्म होती है।

किन राज्यों में लागू हुआ है नया सिस्टम?

दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, पुणे, जयपुर और अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों में पहले ही कैमरा-आधारित ई-चालान सिस्टम सक्रिय है। अब इसे छोटे शहरों और हाईवे पर भी लागू किया जा रहा है ताकि बिना हेलमेट या नियम तोड़ने वालों पर नियंत्रण पाया जा सके।

डिस्क्लेमर: यह लेख सरकारी परिवहन विभाग की ताज़ा जानकारी और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। अंतिम नियम या संशोधन संबंधित राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार लागू होंगे। किसी भी निर्णय से पहले आधिकारिक स्रोत से पुष्टि अवश्य करें।

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